लखीसराय। श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि श्रावणी मेला अवधि के दौरान कांवड़िया वाहनों से किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क, प्रवेश शुल्क या अन्य किसी तरह की अवैध वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही अस्थायी दुकानों से भी व्यापार कर, लाइसेंस शुल्क या अन्य स्थानीय कर की वसूली पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार श्रावणी मेला 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों और जिलों से आने वाले श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए सभी संबंधित विभागों, नगर निकायों, अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों तथा संबंधित एजेंसियों को आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

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आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी कांवड़िया वाहन से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, प्रवेश शुल्क या अन्य प्रकार की अवैध वसूली नहीं होगी तथा अस्थायी दुकानदारों से भी किसी तरह का स्थानीय कर नहीं वसूला जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या एजेंसियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस आदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण पहलू भी चर्चा में है। जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश जारी किए जाने से ठीक पहले शहर के विद्यापीठ चौक पर कांवड़िया वाहन से कथित अवैध वसूली को लेकर हंगामा हुआ था। उस दौरान स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने शुल्क वसूली पर सवाल उठाए थे। लेकिन उस समय तक जिला प्रशासन की ओर से इस तरह का कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया था।

जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश
जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश फोटो: IPRAD LAKHISARAI

अब जबकि जिला प्रशासन ने आधिकारिक रूप से कांवड़िया वाहनों से किसी भी प्रकार की वसूली पर रोक लगा दी है, ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आगामी दिनों में इस आदेश का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव दिखता है। यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि विद्यापीठ चौक समेत अन्य स्थानों पर वसूली को लेकर उठे विवादों के बाद प्रशासन कितनी सख्ती से इस आदेश को लागू कराता है और श्रद्धालुओं को वास्तव में राहत मिल पाती है या नहीं। श्रावणी मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लखीसराय होकर गुजरने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन का यह आदेश कांवड़ियों की सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर टिकी रहेंगी।

जारी आदेश
जारी आदेश फोटो: लखीसराय लाइव